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ड्राइविंग लाइसेंस क्यों ज़रूरी है?
भारत में सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) होना क़ानूनी रूप से अनिवार्य है। यह न सिर्फ़ आपकी पहचान का प्रमाण है बल्कि यह दर्शाता है कि आप ट्रैफ़िक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चला सकते हैं। पहले लाइसेंस बनाने के लिए RTO ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है।
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
लाइसेंस अप्लाई करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि आपको किस प्रकार का लाइसेंस चाहिए:
लर्निंग लाइसेंस (LL): शुरुआती ड्राइवरों के लिए, जिसकी वैधता 6 महीने होती है।
परमानेंट लाइसेंस (DL): लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद टेस्ट पास करने पर मिलता है।
कमर्शियल लाइसेंस: भारी वाहन और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए।
घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया
अब जानिए कैसे आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हैं:
सबसे पहले https://parivahan.gov.in (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट) पर जाएँ।
वेबसाइट पर Online Services टैब में जाकर Driving License Related Services चुनें।
अपना राज्य (State) सेलेक्ट करें।
अब आपके सामने कई विकल्प आएंगे, जिनमें से आपको Apply for Learner Licence या Apply for New Driving Licence चुनना होगा।
ऑनलाइन फ़ॉर्म में नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड जैसी जानकारी भरें।
ज़रूरी डॉक्यूमेंट (Age Proof, Address Proof, Identity Proof) ऑनलाइन अपलोड करें।
इसके बाद स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप Driving Test Slot अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं।
निर्धारित फीस ऑनलाइन भरें। (आमतौर पर ₹200 – ₹1000 तक, लाइसेंस के प्रकार और राज्य पर निर्भर करता है।)
आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर अप्लिकेशन की रसीद और आवेदन संख्या (Application Number) आ जाएगी।
निर्धारित तारीख पर RTO जाकर बायोमेट्रिक और टेस्ट पूरा करें।
आवश्यक डॉक्यूमेंट्स
लाइसेंस अप्लाई करते समय आपको ये दस्तावेज़ चाहिए होंगे:
आधार कार्ड / पासपोर्ट / वोटर आईडी (Identity Proof)
जन्म प्रमाण पत्र / 10वीं मार्कशीट (Age Proof)
बिजली का बिल / राशन कार्ड / रेंट एग्रीमेंट (Address Proof)
पासपोर्ट साइज फोटो
मेडिकल सर्टिफिकेट (अगर उम्र 40 साल से ज़्यादा है या कमर्शियल लाइसेंस चाहिए)
ड्राइविंग टेस्ट कैसे होता है?
लर्निंग लाइसेंस के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें बेसिक ट्रैफ़िक सिग्नल और नियम पूछे जाते हैं।
परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको गाड़ी चलाकर दिखानी होती है। टेस्ट पास करने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाता है।
ड्राइविंग लाइसेंस की फीस
लर्निंग लाइसेंस: लगभग ₹200 – ₹300
परमानेंट लाइसेंस: लगभग ₹500 – ₹1000
कमर्शियल लाइसेंस: ₹1000 – ₹1500
(फीस राज्य के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है।)
अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे Parivahan Portal पर जाकर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ऑनलाइन फ़ॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फीस जमा करनी है और तय तारीख को जाकर टेस्ट देना है। कुछ ही दिनों में आपका लाइसेंस बनकर आपके घर पहुँच जाएगा।
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